रीवा: कोरोना संक्रमित मिलने पर जिले के 21 स्थानों में बनाये गये कंटेनमेंट क्षेत्र

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रीवा: कोरोना संक्रमित मिलने पर जिले के 21 स्थानों में बनाये गये कंटेनमेंट क्षेत्र

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा जिले के 21 स्थानों में कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसील हुजूर के ग्राम बम्हनगवां वार्ड क्रमांक एक में इन्द्रमणि द्विवेदी का घर, इसी ग्राम के वार्ड क्रमांक पांच में रामसिपाही साकेत का घर एवं वार्ड क्रमांक तीन में दिवाकर पटेल का घर, तहसील त्योंथर के ग्राम टोंक वार्ड क्रमांक 20 में श्यामलाल मिश्रा के घर से गंगा प्रसाद विश्वकर्मा के घर तक, इसी तहसील के ग्राम बरा खुर्द वार्ड क्रमांक 7 में धर्मराज यादव के घर से उदयराज यादव के घर तक, ग्राम चुनरी के वार्ड क्रमांक 13 में रमेश सिंह के घर से दिनेश पाल के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर ने इसी तरह तहसील मनगवां के ग्राम हिनौता कोठार में हरिशंकर यादव के घर से शंकर्षण यादव के घर तक, इसी तहसील के ग्राम बुढ़वा पिपरवार में भैयालाल शुक्ला के घर से देवेन्द्र शुक्ला के घर तक, ग्राम पोखड़ौर में विवेक पाठक का घर, ग्राम आंवी में राममिलन पटेल का घर, ग्राम मढ़ीखुर्द में श्यामलाल साहू का घर, नगर परिषद त्योंथर के वार्ड क्रमांक 11 में राजकुमार पाठक के घर से छोटेराम पाठक के घर तक तथा वार्ड क्रमांक एक में अवधबिहारी शुक्ला के घर से कमलाकांत शुक्ला के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। तहसील सेमरिया के ग्राम अमरा वार्ड क्रमांक 19 में पंचवती साकेत का घर, ग्राम बीड़ा वार्ड क्रमांक 18 में एसपी गहरवार के घर से रामनिवास के घर तक, ग्राम बबैया में सुधा यादव का घर, ग्राम बधरा में समयलाल पाण्डेय का घर, ग्राम ओबरा में सुषमा मिश्रा का घर, ग्राम भमरा में सुरेश कुशवाहा का घर, ग्राम लैन वार्ड एक में रामकिशोर दाहिया का घर तथा ग्राम खम्हरिया नेवाजी में नावेन्द्र सेन के घर को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये गये हैं। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के लिए संबंधित एसडीएम को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

Created On :   8 Oct 2020 2:11 PM IST

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