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रात्रि 8 बजे तक दुकाने बंद करने की समय सीमा समाप्त
![District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli! District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/no-post.png)
डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। गृह विभाग ने निर्देश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को रद्द करते हुए रात्रि 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति को निरस्त कर दिया है। अब सभी दुकानें, बाजार, मॉल पूर्व अनुसार निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे। यह आदेश 16 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू होगा। आगामी आदेश तक प्रदेश में कहीं भी धार्मिक स्थलों पर मेलों, जलसों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। खुले आयोजन में मैदान के साइज के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के बाद ही 100 से अधिक व्यक्तियों के जन समूह के कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जिला कलेक्टर कार्यक्रम के आयोजन के आवेदन के लिए लिखित में अनुमति प्रदान करेंगे इसके लिए आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान और संभावित व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, संख्या एवं शर्तो के उल्लंखन होने पर समस्त जवाबदारी आयोजकों की होगी। कार्यक्रम होने के उपरांत कार्यक्रम की वीडियो सीडी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ बिना अनुमति 100 से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम को करने एवं प्रदत्त अनुमति का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी हुए। धार्मिक स्थलों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कलेक्टर उपलब्ध स्थानों पर सभी धार्मिक स्थल जहां पर हाल या बंद कक्ष है उसके लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकेंगे, इसके लिए श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ऐसी जगहों पर किसी भी एक समय में 200 से अधिक व्यक्ति पूजन आदि के लिए एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस नियम का सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को पालन करना अनिवार्य होगा।
Created On :   17 Oct 2020 9:43 AM GMT