मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा-ए- मौत, एक माह के अंदर आया फैसला

Death penalty to the accused of misbehave with 2 year old girl
मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा-ए- मौत, एक माह के अंदर आया फैसला
मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा-ए- मौत, एक माह के अंदर आया फैसला

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। दो वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म का अपराध सिद्ध होने के उपरान्त न्यायालय न सोमवार को अभियुक्त तौहीद खान के खिलाफ सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया। इस प्रकरण का सबसे अहम पहलू यह रहा कि पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर सुनवाई कर फैसला सुना दिया गया। चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती नोरिन निगम ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में न्यायालयों का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों में समाज की पुकार सुनते हुए न्याय की भावना के अनुरूप दोषी व्यक्ति के विरुद्ध युक्तियुक्त दंड अधिरोपित करें।

फैसले में कहा गया कि इस प्रकरण में दो वर्ष की अल्पायु की असहाय बालिका के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है। ऐसे स्वभाव के विकृत व्यक्ति को मृत्युदंड जैसा कठोर दंड दिए जाने से ही न्याय की मंशा पूर्ण होती है। अत: समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त तौहीद खान पिता शौकत खान को मृत्युदंड दिया जाना न्यायोचित भी है और आवश्यक भी है। 

क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार जघन्य वारदात गत 24 अप्रैल को रात करीब 10 बजे राजनगर थानांतर्गत खटक्याना मोहल्ला में घटित हुई थी। जहां अभियुक्त तौहीद खान (19),निवासी फौजदार मोहल्ला राजनगर ने किसी काम के बहाने पीड़िता के घर में प्रवेश किया। उस समय पीड़िता की मां दूसरे कमरे में थी, तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। जब दो वर्षीय बालिका की जोर-जोर से रोने की आवाज आई तब मां उस कमरे की ओर दौड़ी तो मासूम पीड़िता बिलख रही थी। पीड़िता की मां ने वहीं से रोते हुए गुहार लगाई तथा मौहल्ले के लोग इकठ्ठा हो गए।

घटनास्थल से ही डायल 100 पर सूचना दी गई। पीड़िता की मां की सूचना पर देहाती थाना पुलिस ने अभियुक्त  के विरुद्ध धारा 450 भादसं संशोधित 2018 की धारा 376 (क)(ख) सहपठित धारा 6 (ड) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।।

Created On :   6 Aug 2018 7:41 PM IST

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