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धमतरी : राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण अब 05 से 11 दिसम्बर तक किया जाएगा

डिजिटल डेस्क, धमतरी। 04 दिसम्बर 2020 संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दो दिसम्बर को राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम को परिवर्तित कर अब 05 से 11 दिसम्बर तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.डी.के.तुर्रे ने नेत्र परीक्षण स्थल में सुबह 10 से शाम चार बजे तक टीम प्रभारी की नियुक्ति कर अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नेत्र परीक्षण स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चटौद के राष्ट्रीय राजमार्ग में टीम प्रभारी के रूप में श्री लोकेश कुमार कुर्रे की तैनाती की गई है, जिनका मोबाईल नंबर 79744-24380। यहां श्री क्षितिज साहू, श्री लोमेश कुर्रे, श्री आर.के.सोनी, श्री आर.एन.ध्रुव और श्री चोवाराम ध्रुव की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह नेत्र परीक्षण स्थल सांधा चैक, कुरूद के राष्ट्रीय राजमार्ग में श्री बी.के.ग्वालिया को टीम प्रभारी नियुक्त किया गया, जिनका मोबाईल नंबर 75871-46632 है। यहां श्री दुलेश ध्रुव, श्री दुतेन्द्र कंवर, श्री डी.के.साहू और श्री प्रवीण टण्डन की तैनाती की गई है। नेत्र परीक्षण स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग में अर्जुनी मोड रायपुर रोड धमतरी के टीम प्रभारी श्री डी.के.शुक्ला है, जिनका मोबाईल नंबर 79991-38073 है तथा यहां श्री पी.एन.साहू, श्री भोपेन्द्र साहू, श्री गुरूशरण साहू और श्री संतोष साहू की ड्यूटी लगाई गई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।