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धमतरी : मेला-मड़ई में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए

डिजिटल डेस्क, धमतरी। कोविड 19 से बचाव के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए निर्देश धमतरी दीपावली त्यौहार के बाद ग्रामीण अंचलों में प्राचीन परम्परा अनुसार मेला/मड़ई का आयोजन किया जाता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोविड 19 से बचाव के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना काल में भी मेला-मड़ई का आयोजन किया जाता है, तो उसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने कोविड 19 से बचाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत मेला/मड़ई में बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती माताएं, छोटे बच्चे, सर्दी-खांसी, बुखार, बी.पी., शुगर एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति शामिल नहीं होगा। जिस गांव में मेला-मड़ई हो रहा है, उस गांव में अन्य गांव के व्यक्ति नहीं आए, यह प्रयास किया जाए, क्योंकि लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, किन्तु इसमें विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो तथा किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में मेला समिति बैठक आयोजित करेगी, जिसके बाद ही मेला की अनुमति परिस्थितियों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी। मेला-मड़ई स्थल में दो-तीन जगहों पर लाउडस्पीकर लगाया जाए, जिसमें कोविड 19 से बचाव के निर्देशों का उद्घोषणा किया जाए। जिस गांव में मेला/मड़ई हो रहा है, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन कीट तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उपस्थित रहेंगे और संबंधित थाना प्रभारी नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेंगे। दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी जवाबदारी गांव वालों तथा आयोजन समिति की होगी। मेला-मड़ई के बाद गांव में दवाई(सेनेटाईज) का छिड़काव किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेला-मड़ई का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से किया जा सकता है, जिससे धार्मिक आस्था भी बनी रहे तथा अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सके। परम्परा अनुसार देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करके भी मेला-मड़ई आयोजित किया जा सकता है, जिसमें अन्य व्यक्तियों (भीड़) की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड 19 से बचाव के सभी शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।