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सहायक आबकारी आयुक्त के ठिकानों पर सौ करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति का खुलासा - लोकायुक्त की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे इंदौर के 7 ठिकानों पर लोकायुक्त द्वारा छापा डाला गया है ।सूत्रों के अनुसार छापे में लगभग सौ करोड़ की संपत्ति उजागर होने की संभावना है । बताया गया है कि,छतरपुर, इंदौर,भोपाल के दो स्थानों पर रायसेन की टीम ने छापा मारा है । छतरपुर स्थित आलोक खरे के पिता लाल जी खरे के निवास पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है । भोपाल लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीम छतरपुर में कार्यवाही कर रही है ।,आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में स्भी टीम एक साथ जांच में जुटी हुई हैं ।12 सदस्यीय टीम छतरपुर में कार्यवाही कर रही है । छतरपुर की सीनिट्स कॉलोनी में चल रही कार्रवाई सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी थी ।
पार हो सकता है सौ करोड़ का आंकड़ा
लोकायुक्त डीएसपी नवीन अवस्थी का कहना है कि ये अब तक की प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रारंभिक जांच में ही करीब 100 करोड़ से अधिक की संपति का खुलासा हो चुका है ये आंकड़ा पार भी हो सकता है। इंदौर के पॉश इलाके में एक पैंट हाउस के साथ ही एक बंगले का भी पता चला है। यहां से तीन किलो सोना मिलने की खबरभी सूत्रों द्वारा दी जा रही है।
बताया जाता है कि कि लोकायुक्त को भोपाल के चूनाभट्टी और बाग मुगालियां में दो बड़े बंगले और कोलार में फार्म हाउस की जमीन का पता चला है। रायसेन में दो फार्म हाउस होने का भी खुलासा हुआहै ।सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त टीम के 70 सदस्य एक साथ सात जगह कार्रवाई कर रहे हैं। इन ठिकानों में पर लग्जरी गाडिय़ां मिली है जिनकी संख्या दर्जन भर से ज्यादा हैं। इंदौर के बंगले से 10 लाख रुपए रायसेन के फार्म हाउस से पांच लाख रुपएनगदी मिलने की सूचना है। सूचना मिली है कि खरे के छतरपुर स्थित निवास से विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। रायसेन का लग्जरी फार्म हाउस देखकर लोकायुक्त टीम हैरान रहे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।