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महपौर के विरूद्ध दायर चुनाव याचिका निरस्त -कांग्रेस की संगीता सिंह ने दायर की थी याचिका
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ) । नगर निगम सिंगरौली की महापौर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दायर याचिका को तथ्यहीन पाये जाने पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि चुनाव याचिका का क्रमांक 9/15 संगीता सिंह बनाम प्रेमवती खैरवार वगैरह न्यायालय में वर्ष 2015 में दायर की गई थी। नगर निगम सिंगरौली के वर्ष 2015 में हुए निर्वाचन में महापौर पद पर प्रेमवती खैरवार विजयी हुई थीं। लगभग 21 हजार मतों से उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी घोषित किया गया था। पराजित प्रत्याशी संगीता सिंह ने महापौर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए जिला जज के न्यायालय में जरिए अधिवक्ता चुनाव याचिका दायर की गई थी। जिसमें महापौर पद के प्रत्याशियों प्रेमवती खैरवार वगैरह अन्य सहित जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को भी पार्टी बनाया गया था। दायर याचिका में ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाये गये थे।
तथ्यहीन मिले आरोप
महापौर श्रीमती खैरवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसए सिद्दीकी एवं शैफ सिद्दीकी ने तथ्यपरक दलील पेश कर न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आरोपों को तथ्यहीन पाया। याचिकाकर्ता द्वारा किसी पुख्ता सबूत के भी पेश नहीं किये जाने पर उक्त चुनाव याचिका निरस्त किये जाने के आदेश जारी किया गया।
Created On :   12 Feb 2020 3:16 PM IST