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असम: बाढ़ से बिगड़े हालात, 11 जिलें बुरी तरह प्रभावित, जीवन अस्त-व्यस्त

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। देश में मानसून एक जून से दस्तक देने वाला है। लेकिन इससे पहले ही असम बाढ़ और बारिश से परेशान है। असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। लाखों लोगों को बाढ़ से बचने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है। राज्य में 11 जिलों के 321 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए है।
असम के सोनितपुर जिले की भराली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोपिली और अमरांग नदियों में भयंकर बाढ़ आने के कारण जिला कार्बी आंगलोंग के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया जबकि सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग बांस से बनी नावों के जरिए गांव के बाहर जा रहे हैं।
राज्य के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 33 जिलों में से 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जिनमें धेमाजी, लखीमपुर, नगांव, बारपेटा, होजई, दरंग, नवबाड़ी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया शामिल हैं।
बता दें असम में बाढ़ के कारण करीब 2, 578 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंच है। सरकार 57 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रही है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान गोलापार में हुआ है। जहां चार लोगों की डूबने से मौत होने की खबर भी सामने आई है। बाढ़ के बिगढ़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।