गरियाबंद : कृषि केंद्रों को 28 से 30 सितम्बर तक खोलने की अनुमति : सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगा कृषि केंद्र

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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गरियाबंद : कृषि केंद्रों को 28 से 30 सितम्बर तक खोलने की अनुमति : सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगा कृषि केंद्र

डिजिटल डेस्क, गरियाबंद। 27 सितम्बर 2020 जिले मे 23 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेट जोन घोषित कर मात्र छुट प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। वर्तमान में खरीफ फसलो पर कीट प्रकोप बढ़ने की जानकारी प्राप्त होने पर फसलों में कीट प्रकोप रोकने के लिए जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त कृषि केंद्रों को खाद, बीज एवं दवाई (कीटनाशक) की बिक्री हेतु 28 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने व संचालन की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे ने निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया है । विक्रेता अपनी दुकान निर्धारित समय पर ही खोलेंगे व बंद करेंगे। दुकान मे सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिष्ठान में सेनीटाईजर रखना अनिवार्य होगा। क्रेता /ग्राहक मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करेंगे। मास्क के बिना केता/ग्राहक को सामाग्री प्रदान न की जाये। कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय समय में जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।

Created On :   28 Sep 2020 8:37 AM GMT

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