गरियाबंद : गरियाबंद के वार्ड-9, छुरा के वार्ड- 2 व 12 और ग्राम बकली चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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गरियाबंद : गरियाबंद के वार्ड-9, छुरा के वार्ड- 2 व 12 और ग्राम बकली चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

डिजिटल डेस्क, गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश गरियाबंद, 08 अगस्त 2020 नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 9 में एक, नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्रमांक - 2 व 12 में एक-एक तथा राजिम तहसील के ग्राम बकली में तीन कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिलने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के चैहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बन्द रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक-9 गुरूगोविंद सिंह वार्ड के पूर्व दिशा में रामजी का खेत, पश्चिम दिशा में श्रीराम सेल्स एवं ढोलक दास का मकान, उत्तर में रामजी का खेत एवं रमन ट्रेडर्स का मकान एवं दक्षिण दिशा में एस.बी.आई बैंक एवं डीएमओ आॅफिस सीमा के चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत छुरा के वार्ड क्रमांक - 02 गढ़ियापारा के पूर्व दिशा में खुली जगह एवं कचना ध्रुवा महाविद्यालय जाने का रास्ता, पश्चिम में चेतन कंवर का मकान एवं बाड़ी, उत्तर में रास्ता एवं नहर तथा दक्षिण दिशा में खुली जगह तथा वार्ड क्रमांक -12 अस्पताल पारा के पूर्व दिशा में फारेस्ट क्वार्टर एवं छुरा-राजिम मार्ग की ओर रास्ता, पश्चिम में शासकीय खण्ड चिकित्सक कार्यालय का प्रांगण, उत्तर में रास्ता एवं जान्हवी ध्रुव का मकान तथा दक्षिण दिशा में रास्ता एवं डाॅ.जी.एल. टण्डल का मकान और राजिम तहसील के ग्राम बकली के पूर्व दिशा में गोविंद यादव का मकान, पश्चिम में पुसउ/कोंदा का मकान, उत्तर में मानसिंग का बाड़ी तथा दक्षिण दिशा में रास्ता के चैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट, ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को दायित्व सौंपा गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दुकाने बन्द करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने दायित्व सौंपा गया है। उक्त जोन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) को संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रभार का दायित्व सौपा गया है। उपरोक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त कार्यो हेतु अन्य स्थानीय अमलों की ड्यूटी लगाने हेतु अधिकृत होंगे।

Created On :   10 Aug 2020 7:37 AM GMT

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