विदिशा: शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए सामान्य निर्देश’

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
विदिशा: शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए सामान्य निर्देश’

डिजिटल डेस्क, विदिशा। विदिशा जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव (Protection from cold exposure) के उपाय जैसे लम्बी आस्तीन वाले परिधानों का उपयोग, ऊनी कपड़े अथवा कई परतों वाले वस्त्र पहनना, सिर तथा तलवों में ठंड से बचाने, शारीरिक तापमान में आकस्मिक परिवर्तन से बचाव जैसे उपायों संबंधी जागरूकता लाई जाए। शीत ऋतु में प्रायः घरों में खिड़की- दरवाजे बंद रखे जाने के कारण घरेलू सदस्यों में श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, मौसमी फ्लू आदि की भी अधिकता देखी जाती है, जिसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथों की स्वच्छता साबुन-पानी से हाथ धोकर अथवा सैनिटाईजर का उपयोग कर तथा श्वसन शिष्टाचार का पालन कर सुनिश्चित किया जाए। सर्दियों के मौसम में अक्सर धुआँ अथवा प्रदूषणयुक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन, ह््रदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गों को अधिक समस्या हो सकती है। ऐसी संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाए। बंद तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, मनोरंजन, पार्क, थियेटर, धार्मिक आयोजन विवाह समारोह आदि में जाने से बचा जाए। यदि ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक है तो, सामूहिक जमावट वाले स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहारों का पालन किया जाए। ’कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहार’ न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी अपनाई जाए। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाए। हाथ गंदे न दिखने पर भी बार-बार साबुन पानी से न्यूनतम 40-60 सेकेण्ड तक अथवा एल्कोहॉलयुक्त हैन्ड सैनिटाईजर न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक अच्छी तरह साफ किया जाए। खांसते-छींकते समय मुख को टिशू, रूमाल, मुडे हुए बाह का उपयोग करने संबंधी श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाए। उपयोग किये गये टिशू का सुरक्षित निपटान ढक्कन वाले डस्टबिन में किया जाए। अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाए एवं कोई भी लक्षण होने पर राज्य जिला हेल्प लाइन जिले का एसटीडी कोड व 1075 पर संपर्क किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को वर्जित किया जाए। ’शीत ऋतु में कार्यस्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियाँ’ कार्यस्थलों के खुले क्षेत्रों जैसे उद्यान, फूड, कोर्ट आदि का नियमित विसंक्रमण 1 प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से सुनिश्चित किया जाए। कार्यस्थलों के दरवाजे के हैन्डल, लिफ्ट के बटन, हैंड रेल, झूले, फिसल-पट्टियाँ, कुर्सी, टेबल, बेंच, शौचालय के नल आदि तथा दीवार एवं फर्श की सफाई ऑफिस खुलने से पहले 1 प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से सुनिश्चित करें। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थानों पर साबुन अथवा हैंड सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। पेयजल एवं हैंड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाए ताकि समस्त अधिकारियो, कर्मचारियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर, मास्क का सुरक्षित निपटान किया जा सके। लिफ्ट में शारीरिक दूरी अपनाई जाए एवं एक समय पर केवल सीमित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए। ’शीत ऋतु में संभावित प्रकरणों की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं’ ऐसी बसाहटों, क्षेत्रों में जहाँ नवीन रूप से अधिक संख्या में एक्टिव कोविड-19 के प्रकरण प्रतिवेदित हो रहे हो वहाँ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही को सुढृढ़ किया जाए। वर्तमान में कोविड-19 रोगियों की संख्या अनुरूप चिकित्सालयों में पर्याप्त बिस्तरों तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता है किंतु प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरण बढ़ने की संभावित परिदृश्य के लिए कार्ययोजना तैयार रखी जाए। शीत ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए अस्पतालों में साफ एवं धुले हुए रजाई, कम्बल, श्वसन समस्याओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक औषधियाँ, नेबुलाईजर, ऑक्सीजन आपूर्ति आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 संक्रमण की बढ़ने की स्थिति में कोविड-19 जाँच तथा सैम्पलिंग की सुविधा, रेफरल, होम आईसोलेशन अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए समुचित नियोजन एवं आवश्यक रणनीतियाँ सुनिश्चित की जाए।

Created On :   16 Nov 2020 3:13 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story