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पांच बेटियां होने पर पति ने महिला को घर से निकाला- दूसरी शादी करने की तैयारी

डिजिटल डेस्क छतरपुर । एक महिला को पांच बेटियों को जन्म देना अभिशाप साबित हो रहा है। हालत ये हैं कि महिला के पति ने पांच बेटियों को जन्म देने पर उसे घर से निकाल दिया। यह महिला सोमवार को अफसर से मदद और हस्तक्षेप की गुहार लगाती भटकती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।नौगांव के सहेरन पुरवां गांव निवासी 35 वर्षीय महिला मनोज कुशवाहा पति हरीलाल कुशवाहा न्याय की गुहार जन सुनवाई में लेकर कलेक्टर के पास पहुंची। जब महिला को कलेक्टर नहीं मिले तो वह एसडीएम केके पाठक के पास जा पहुंची, लेकिन एसडीएम महिला की शिकायत सुने बगैर ही चले गए। अपनी तीन छोटी बेटियों को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही महिला का कहना है कि पति हरीलाल कुशवाहा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करता है। उसकी सब से छोटी बेटी 6 माह की है। सबसे छोटी बेटी के जन्म के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग प्रताडि़त करने लगे। बेटे की चाह में पति इतना पागल हो गया कि वह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा।
दूसरी शादी की तैयारी -
पीडि़ता ने बताया कि वह मूलत: छतरपुर नरसिंहगढ़पुरवा की रहने वाली है। 12 साल पहले उसका विवाह हरीलाल के साथ हुआ था। शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बेटियों का जन्म होने पर तो पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़त करने लगे। हरीलाल अब दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। उसे घर से भगा दिया है।
महिला को मिलेगा न्याय
कलेक्ट्रेट में जब महिला की सुनवाई नहीं हुई तो वह शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। एएसपी जयराज कुबेर ने उसे पुलिस के वाहन से उसी ससुराल सहेरन पुरवा भिजवाया। एएसपी का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए नौगांव पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। वे इस मामले की लगातार मानीटरिंग भी करेंगे। उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।