दहेज प्रताड़ना मामले में पति, सास, ससुर सहित चार अारोपियों को 7 वर्ष की सजा

husband, mother-in-law, father-in-law including 4 sentenced 7 years in dowry case
दहेज प्रताड़ना मामले में पति, सास, ससुर सहित चार अारोपियों को 7 वर्ष की सजा
दहेज प्रताड़ना मामले में पति, सास, ससुर सहित चार अारोपियों को 7 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क सिंगरौली(वैढऩ)। ससुराल पक्ष के पति व अन्य रिश्तेदारों द्वारा विवाहिता से दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे क्रूरता पूर्वक प्रताडि़त किया जाता था। जिसकी परिणति व उत्प्रेरणा में विवाहिता प्रभावती शाह द्वारा कीटनाशक पी आत्महत्या कर ली थी। माड़ा थाना क्षेत्र के मिठूल गांव की चर्चित वारदात लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। मामले की सुनवाई पश्चात विभिन्न साक्ष्य आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति, सास, ससुर, तथा ननद को दोषी करार दिया। उमेश चन्द्र मिश्र अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त दिनेश कुमार शाह, श्रीमती रामपति शाह, लोलो शाह निवासी मिठूल तथा श्रीमती कुंवर मति शाह नंद गांव को भादवि की धारा 304 बी के अधीन 7 वर्ष के अवधि की कठोर कैद की सजा का फैसला बुधवार को सुनाया है। इसी तरह अभियुक्तों को भादवि की धारा 498 ए के अधीन भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 1 हजार रूपए का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने चारों अभियुक्तों को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन भी 6 माह का कठोर कारावास सहित 500 रूपए अर्थदंड की सजा खचाखच भरी अदालत में सुनाया है। सजा सुनाने के साथ ही न्यायालय ने दोनों महिला अभियुक्तों को महिला सेल सीधी भेजने के आदेश जारी किये। वहीं अभियुक्त द्वय पुरूष को जिला जेल पचौर वैढऩ भेज दिया।
जीवन लीला समाप्ति हेतु उत्पे्ररित किया-
दहेज प्रताडऩा से विवाहिता के आजीज आने पर आत्महत्या कर लेने के चर्चित मामले में सुनवाई पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश् श्री मिश्र की अदालत ने माना कि दहेज के लिए एक ऐसी स्त्री को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया जिसके जीवन के कई बसंत अभी आने बाकी थे। यही नहीं स्त्री के कोख में एक शिशु का जीवन भी संरक्षित था। जो इस धरती पर आने के लिए उत्सुक था। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के प्रति उदारता का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। वहीं न्यायिक सिद्धांतों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। लिहाजा अदालत दहेज लोभी अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की जाती है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी बीएम शाह अपर लोक अभियोजक ने की एवं आरोपियों को कठोर दंड की दलील भी की थी।

 

Created On :   1 Feb 2018 1:48 PM IST

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