मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी!

Instructions issued regarding implementation of Chief Ministers covid-19 Special Grace Scheme!
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी!
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी!

डिजिटल डेस्क राजगढ़ कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये यह निर्णय लिया गया है कि समस्त आवेदन एम पी सर्विस पर लिंक https://services.mp.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही मान्य किए जाएंगे।

संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदनों के निराकरण और प्रगति की स्थिति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्यत: दर्ज की जाएंगी। वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टर्स को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है संबंधित आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत योजना के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदन के निराकरण की स्थिति दर्ज किए जाने का प्रावधान है।

पोर्टल में विभागीय लॉग-इन के लिये मैप आई टी द्वारा संबंधित विभागों, कार्यालयों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड पृथक से प्रदाय किये जाएंगे। योजना अंतर्गत केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने और आवेदनों के निराकरण की स्थिति पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।

Created On :   22 Jun 2021 10:21 AM GMT

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