जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी को अंतरिम राहत, ईडी को दंडात्मक कार्रवाई से रोका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल व उनकी पत्नी अनीता गोयल को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को गोयल व उनकी पत्नी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। गोयल व उनकी पत्नी ने ईडी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज किए गए ईसीआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने गोयल व उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान गोयल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि ईडी ने जिस आधार पर उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह अब नहीं बचा है। क्योंकि उस मामले को लेकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई है। इसलिए अब ईडी की ओर से दर्ज मामले की जांच नहीं की जा सकती है। गोयल के खिलाफ पहले मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसको लेकर सी समरी रिपोर्ट दायर कर दी गई है। इसलिए अब ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआर को कायम नहीं रखा जा सकता है। वहीं इस दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और ईडी को उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। गौरतलब है कि ईडी गोयल के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम(फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रही है।
Created On :   24 Jan 2023 1:41 PM IST