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जम्मू-कश्मीर: पुलवामा के त्राल में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर
हाईलाइट
- अवंतीपोरा के त्राल के सैमोह इलाके में मुठभेड़
- सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों ने संयुक्त कार्रवाई की। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
Another terrorist killed in encounter at Saimoh area of Tral, Awantipora. Operation concludes. Incriminating materials including arms and ammunition recovered: Kashmir Zone Police https://t.co/o8JUa8G6Md
— ANI (@ANI) June 2, 2020
नौशेरा में तीन आतंकी ढेर
इससे पहले सोमवार को सेना ने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तीन आतंकवादियों को मार गिराया था। ये सभी आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुलगाम में शनिवार सुबह यानी 30 मई को सुरक्षाबलों और आतंकियों बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां के वानपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया था। हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे। कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।