प्रदेश में दो साल तक वैध रहेगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिला सर्टिफिकेट - गोविंद सिंह राजपूत

MP News: Certificate received under scrap policy will be valid for two years in the state - Govind Singh Rajput
प्रदेश में दो साल तक वैध रहेगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिला सर्टिफिकेट - गोविंद सिंह राजपूत
मध्य प्रदेश प्रदेश में दो साल तक वैध रहेगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिला सर्टिफिकेट - गोविंद सिंह राजपूत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए जमा कराने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाहन जमा करने वाले को दिया जाएगा। प्राइवेट वाहनों को स्क्रेप करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से उनका मालिक यह करवा सकेगा। स्केपिंग के बाद जिस व्यक्ति के नाम से डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उसी के नाम पर नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। 

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नई गाड़ी खरीदने के लिए एक जरूरी और पर्याप्त दस्तावेज होगा, जो जारी होने की तारीख से 2 साल तक वैध रहेगा। हर नए वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ट्रांसफर फार्म 2 डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट का एक बार उपयोग होने के बाद उसे परिवहन कार्यालय अथवा डीलर द्वारा वाहन डेटाबेस में रद्द कर दर्ज कर दिया जाएगा। स्क्रेप वाहन की श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर ही टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। यह घोषणा

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक आदेश जारी करने के बाद सोमवार शाम की। राजपूत ने बताया कि नई गाड़ी खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स जमा किए जाने की स्थिति में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर रोड टैक्स में एक मुश्त 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15 फीसदी तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक टैक्स जमा किए जाने की स्थिति में भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15 साल तक 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15 प्रतिशत तक टैक्स छूट दी जाएगी।

Created On :   7 March 2023 6:19 AM GMT

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