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आदिम जाति कल्याण विभाग के पांच अफसरों से पूछताछ के लिये नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क सिंगरौली(वैढऩ)। विद्युतीकरण ठेका घोटाले के आरोप में घिरे अफसरों पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोकायुक्त जबलपुर ने एसी ट्राइवल संजय खेडकर समेत पांच अफसरों से पूछताछ के लिये नोटिस जारी किया है। जबलपुर लोकायुक्त द्वारा पूछताछ के लिये नोटिस जारी करने की खबर लगते ही विद्युतीकरण घोटाले में शामिल अफसरों में हडक़ंप मच गया है। बताया जाता है कि अफसरों से पूछताछ के बाद लोकायुक्त की टीम निविदा से अधिक दरों पर ठेका लेने वाली फर्मों के संचालकों से सघन पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि आदिवासी बस्तियों में विद्युतीकरण में गोलमाल की शिकायत पर लोकायुक्त ने तत्कालीन डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी और नरसिंहपुर के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद लोकायुक्त घोटाले की तह तक पहुंचने की तैयारी में है।
सबूत एकत्रित करने में जुटी लोकायुक्त
बहुचर्चित विद्युतीकरण घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद लोकायुक्त की टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है। लोकायुक्त के अफसरों का कहना है कि मामला अभी विवेचना है, इसके चलते हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। एसी ट्राइबल समेत पांच अफसरों के खिलाफ अपराध कायम होने की सूचना प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को भेज दी गई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।