अब 15 दिन तक रखनी पड़ेगी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग

Now recording of CCTV cameras will have to be kept for 15 days
अब 15 दिन तक रखनी पड़ेगी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग
नागपुर अब 15 दिन तक रखनी पड़ेगी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के होटलों, बार, रेस्टारेंट, सभागृहों व लॉन मालिकों को अब 15 िदन तक उनके यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग को रखना जरूरी है। यह आदेश शहर की  सह पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे ने लागू किया है। इतना ही नहीं, इन सभी को उक्त परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू स्थिति में रखना भी जरूरी किया गया है। यह उक्त सभी स्थानों के मालिकों की जिम्मेदारी होगी। इस आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सह पुलिस आयुक्त दोरजे ने कहा है कि देखने में आ रहा है कि शहर में  बार, रेस्टारेंट, हाेटल देर रात तक शुरू रखे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर संगीत कार्यक्रम, महफिज, डीजे पार्टी आयोजित की जा रही है। यहां पर तेज आवाज में डीजे बजने से आस-पास के लोगों को परेशानी होती है। दोरजे ने कहा कि वह विशेष अधिकार के अंतर्गत धारा 144 की कार्रवाई का आदेश दिया है।


 

Created On :   4 Aug 2022 11:29 AM IST

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