अब सिर्फ रविवार को जिले में रहेगा लॉकडाउन

Now the lockdown will remain in the district only on Sunday
अब सिर्फ रविवार को जिले में रहेगा लॉकडाउन
अब सिर्फ रविवार को जिले में रहेगा लॉकडाउन

डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। अनलॉक-3 को लेकर राज्य सरकार की गाइड लाइन के जारी होने के बाद जिला आपदा प्रबंधन समिति ने शनिवार की सप्ताहिक बंदी आमलोगों रियायत दी है। हालांकि रविवार को जिले भर लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी रहेगी। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों की सहमति के आधार यह फैसला लिया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद रात्रिकालीन कफ्र्यू की बंदिशों को भी प्रशासन ने सामाप्त कर दिया गया है। इसके चलते अब रात में भी आमलोगों का आवागमन जारी रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि दुकानों के खुलने और बंद रहने का समय यथावत रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही आगामी आदेश तक दुकानें संचालित होंगी। जबकि रविवार को जिलेभर टोटल बंदी रहेगी। जिले में अभी सामूहिक धार्मिक गतिविधियां संचालित नहीं होगी। कलेक्टर ने बताया कि सभी समुदाय के धर्मगुरूओं से चर्चा के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरूद्धारा को खोलने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां संचालित नहीं होगी। यदि किसी भी धर्म के लोगों द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जायेगी।
आवागमन की स्थितियां भी यथावत
कलेक्टर ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग में सांसद रीति पाठक, विधायक रामलल्लू वैश्य, एमएलए सुभाष वर्मा, चितरंगी विधायक अमर सिंह, एसपी बीरेन्द्र कुमार सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र गोयल की सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अभी जिलेभर में बसों का संचालन होगा। यात्री बसों को जिले से बाहर आवागमन की अनुमति नहीं दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा आगे इस मामले पर विचार किया जायेगा। इसके चलते यूपी समेत अन्य जिलों के लिये आवागमन आवागमन बहाल नहीं हो पायेगा।
क्वारेंटाइन के नियमों में बदलाव नहीं
आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग के बाद कलेक्टर ने बताया कि जिले के बाहर से आने वाले लोगों को आगामी आदेश तक 14 दिन के लिये क्वारेंटाइन रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व के आदेश को अभी यथावत रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के तीव्र प्रसार के चलते अभी होम क्वारेंटाइन के नियमों में रियायत नहीं दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे के मदद्ेनजर अभी पूर्व के आदेश को यथावत रखा गया है। जिले में प्रवेश करने वाली सीमाओं में सख्ती जारी रहेगी। 
जिम और योग संस्थान बंद रहेंगे
केन्द्र सरकार की गाइड लाइन में भले ही जिम और योग संस्थान को सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम में संचालित करने की रियायत दी गई है, लेकिन जिले में यह अभी संचालित नहीं हो पायेगी। कलेक्टर बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिस्थितियों के आधार पर आपदा प्रबंधन समिति पर फैसला लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिम और योगा क्लासेस में भीड़ लगने से कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ सकता है। इसके चलते अभी इनके संचालन में रियायत नहीं दी गई है।
 

Created On :   5 Aug 2020 7:11 PM IST

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