संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना लिखने पर होगा जुर्माना!

Penalty for writing without the written permission of the owner of the property!
संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना लिखने पर होगा जुर्माना!
लिखित अनुज्ञा संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना लिखने पर होगा जुर्माना!

डिजिटल डेस्क | छतरपुर म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता में कहा गया है कि संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित किया जाएंगा तो वह दंड का अपराधी होगा, उस पर जुर्माना भी लगेगा।

Created On :   8 Dec 2021 11:06 AM GMT

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