रेत खदानों व 10 किमी की परिधि में शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित

Prohibited to carry arms in sand mines and 10 km radius
रेत खदानों व 10 किमी की परिधि में शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित
रेत खदानों व 10 किमी की परिधि में शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित

डिजिटल डेस्क छतरपुर । रेत खदानों में हो रही हत्याओं और आपराधिक वारदातों को देखते हुए कलेक्टर मोहित बुंदस ने लवकुशनगर, राजनगर और गौरिहार क्षेत्र की रेत खदानों के 10 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर किए है। जारी निर्देश में धारा 144 वाले परिधि क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गौरिहार और गोयरा थाना क्षेत्र में संचालित रेत खदानों के पास पिछले एक सप्ताह के अंदर दो हत्याएं होने के बाद स्थानीय जनों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
अवैध खनन रोकने का प्रयास
गौरतलब है कि लवकुशनगर, गौरिहार, गोयरा, राजनगर, हाजीपुर में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी इन क्षेत्रों में रेत का अवैध कारोबार नहीं रुक रहा था। लिहाजा जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर इन क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने का प्रयास किया है।
यूपी के रेत माफिया से दहशत में ग्रामीण
जारी आदेश में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि गौरिहार, गोयरा, हाजीपुर रेत खदानों में उत्तर प्रदेश का रेत माफिया सक्रिय हैं। बंदूक और अन्य घातक हथियार लेकर यूपी का माफिया इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को भयभीत करता रहता है। सूत्र बताते हैं कि पड़वार हत्याकांड का आरोपी भी यूपी भाग गया है। उसका 5 लाख के इनामी कल्ल पटेल गिरोह से कनेक्शन जग जाहिर है। वहीं पिछले दिनों सिंगारपुर में हुई हत्या में शामिल कुछ आरोपी भी बांदा जिले के हो सकते हैं।
 

Created On :   14 Jan 2020 1:50 PM IST

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