- ED ने दो चीनी नागरिकों चार्ली पेंग और कार्टर ली को मनी लांड्रिंग के आरोप में किया गिरफ्तार
- कोरोना संकट और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए ब्रिटेन ने जी 7 नेताओं को बुलाया
- पीएम मोदी गुजरात के केवडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आठ ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी
- मध्य प्रदेश में आज नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, सोमवार को फिर शुरू होगी वैक्सीनेशन ड्राइव
- राजस्थान: जालौर में यात्रियों से भरी बस से टच हुआ बिजली का तार, कई लोगों के मौत की आशंका
रायपुर : हज-2021 के लिए शासकीय मुस्लिम डॉक्टर्स, पैरामेडीकल स्टाफ से आवेदन आमंत्रित : ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज-2021 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान से जाने वाली हज यात्रियों की चिकित्सा सहायता के लिए भेजे जाने वाली मेडिकल टीम हेतु प्रतिनियुक्ति पर राज्यों में कार्यरत शासकीय मुस्लिम एैलोपैथिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टॉफ से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.haj.nic.in/deputation में उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद उसकी मूल प्रति संबंधित विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को सहपत्र के साथ भेजा जाए। प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 से 3 माह की होगी। ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी निर्धारित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेडिकल टीम के साथ-साथ प्रतिवर्ष काउंसल जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कोऑर्डिनेटर, हज ऑफिसर एवं हज असिस्टेंट के पदों पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर शासकीय मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी निर्धारित की गई है। प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, कोऑर्डिनेटर, हज ऑफिसर और हज असिस्टेंट के पदों के लिए इच्छुक आवेदक वांछित दिशा-निर्देश, चयन के लिए निर्धारित अर्हताएं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईट ूूूण्ींरण्दपबण्पदध्कमचनजंजपवद से और कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, मुखर्जी बाड़ा बैरन बाजार रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।