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रायपुर : राज्य स्तरीय पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति: जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रोजेक्ट की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, रायपुर। 21 जुलाई 2020 मुख्य सचिव श्री आर.पी.मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी) की बैठक में रायपुर में सर्वसुविधा युक्त जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के प्रोजेक्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। यह पार्क रायपुर में कृषि उपज मंडी परिसर पंडरी देवेन्द्र नगर में बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेम्स ज्वेलरी पार्क स्थल का उच्चाधिकारियों की टीम बनाकर निरीक्षण कराएं और वहां पर विभिन्न अधोसंरचनाओं के लिए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा परियोजना सलाहकार की नियुक्ति हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की परियोजना के लिए करीब दस एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत परियोजना का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नवीन बजट मद निर्मित कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए करीब 350 करोड़ रूपए की परियोजना लागत संभावित है। बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, ग्रामीण विकास एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव श्री व्ही.के. छबलानी, सी.एस.आई.डी.सी. के प्रबंध संचालक श्री अरूण प्रसाद सहित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।