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शराब के नशे में किया मासूम के साथ दुष्कर्म, उसके बाद कुएं में फेंका शव -आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क छतरपुर । नौगांव थाना अंतर्गत बनगांय निवासी पांच साल की मासूम बालिका के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। पुलिस सूत्रों की मानें तो गांव के ही एक युवक ने मासूम बालिका के साथ यह कृत्य किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना दिनांक वाले दिन आरोपी का नशे में घर में पत्नी और भाई के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी यह कह कर रात को घर से निकला कि वह कुएं में कूद कर जान देने जा रहा है। नशे में धुत युवक जब पीडि़ता के घर के पास पहुंचा तो उसने मासूम को घर के बाहर सोता देखा और उसने उसको नींद में ही उठा लिया और उसके साथ दुराचार करने के बाद कुएं में फेंक दिया। मासूम के साथ दुराचार के मामले को लेकर गांव के तीन दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम आरोपी तक पहुंची।
क्या है मामला
दरअसल पूरा मामला 28 मई की रात को हुआ, जब बच्ची घर के बाहर अपने दादा के साथ सो रही थी। उसी समय आरोपी शराब के नशे में वहां पहुंचा और नीद में ही बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुराचार करने के बाद कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 29 मई को कुएं में मिले बच्ची के शव को सामान्य घटना मानकर मर्ग कायम किया। वहीं जब पीएम रिपोर्ट 31 मई को आई तो पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अफसरों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 14 सदस्यीय टीम गठित की।
छतरपुर से भोपाल तक पहुंचा मामला
मासूम के साथ हुई इस घटना की धमक छतरपुर से लेकर भोपाल तक पहुंच गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। लिहाजा पुलिस के लिए आरोपी की गिरफ्तारी किसी चुनौती से कम नहीं थी। मंगलवार को पूर्व नपा अध्यक्ष अर्चना सिंह ने पीडि़त परिवार को 21 हजार रुपए की मदद दी, वहीं पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।