निर्वाचन पर्चो, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक, प्रकाशको पर प्रतिबंध -

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निर्वाचन पर्चो, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक, प्रकाशको पर प्रतिबंध -

डिजिटल डेस्क, राजगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला राजगढ़ की राजस्व सीमाओ के भीतर समस्त प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स इत्यादि मुद्रको/प्रकाशको को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चो, पोस्टरों, पेम्पलेटो आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशको को प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नही करेगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नही करेगा जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक/प्रकाशक को परिदत्त नही करता है। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियो की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशन के नाम एवं पते स्पष्टत: दर्शाये जाए तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध ए की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध बी के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतिया तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक/प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी।

Created On :   3 Oct 2020 8:10 AM GMT

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