शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के संशोधित नियम जारी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के संशोधित नियम जारी

डिजिटल डेस्क, विदिशा। शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये नये नियम जारी किये गए है। पूर्व में जारी किये गये निर्देशो के क्रम में संशोधित निर्देश स्थापित किये गये है। जिसके अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संशोधित परिशिष्ठ 01 प्रति स्थापित किया जाता है। शेष निर्देश और नियम यथावत रहेंगे। इसी प्रकार अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ता पेशनर है, तो उसके द्वारा संशोधित परिशिष्ठ 01 में दी गई जानकारी के आधार पर नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित बैंक/जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्ति आदेश प्रष्ठाकित करे। जिससे उसका पीपीओ, बैंक खाता क्रमांक तय मप्र शासन वित्त विभाग के परिपत्र 19 अप्रैल 2007 के तहत संबंधित को परिवार पेंशन पर राहत देय नही करने हेतु सूचित करें।

Created On :   7 Nov 2020 3:15 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story