सरपंच 6 वर्ष के लिए चुनाव से बेदखल -सचिव की मृत्यु होने पर अब वारिसान से होगी वसूली 

Sarpanch evicted from election for 6 years - On the death of the secretary, now he will be recovered from the Warsawan
सरपंच 6 वर्ष के लिए चुनाव से बेदखल -सचिव की मृत्यु होने पर अब वारिसान से होगी वसूली 
सरपंच 6 वर्ष के लिए चुनाव से बेदखल -सचिव की मृत्यु होने पर अब वारिसान से होगी वसूली 

डिजिटल डेस्क  सिंगरौली (वैढऩ)। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में की गई हेराफेरी और अनियमितताओं को लेकर धारा 40 के तहत हुई कार्रवाई में सरपंच को 6 वर्ष के लिए चुनाव से बेदखल करते हुए निष्कासन की कार्रवाई की गई है। वहीं सचिव की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान से अनियमितता की राशि वसूली जाएगी। यह मामला चितरंगी विकासखंड की ग्राम पंचायत देवरी 2 का है। ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, जिसकी जांच के उपरांत सरपंच सरस्वती देवी और सचिव मोहनलाल पर लगे आरोप सही पाए गये। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज ने कार्रवाई करते हुए सरपंच से और सचिव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान से अधिरोपित राशि 12 लाख 51 हजार 103 रूपए वसूली के आदेश जारी किए हैं।  
यह था मामला
बताया जाता है कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान ग्राम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 30 लाख 500 रूपए की लागत से बिल्डिंग और 4 लाख 99 हजार 500 रूपए की लागत से पुलिया का निर्माण किया जाना था। यहां दोनों कार्यों में अनियमितताएं बरती गईं। जहां जांच में पाया गया कि भवन निर्माण में 19 लाख 900 रूपए का निर्माण पाया गया है वहीं सरपंच और सचिव ने मिलकर 26 लाख 503 रूपए की राशि आहरित कर ली है। जहां 7 लाख 51 हजार 603 रूपए की अधिक राशि आहरित किए जाने पर जांच उपरांत कार्रवाई की गई। 
पुलिया बनी लेकिन क्वालिटी विहीन
ग्राम पंचायत देवरी 2 में पुलिया का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था जिसके लिए लागत मूल्य 4 लाख 99 हजार 500 रूपए निर्धारित था। यहां सरपंच और सचिव ने पुलिया का निर्माण कार्य कराया तो लेकिन क्वालिटी विहीन निर्माण कार्य होने के कारण इसकी जांच की मांग ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी। जिसमें जांच के बाद पुलिया का निर्माण कार्य मानक स्तर से घटिया पाया गया था ऐसी स्थिति में कार्रवाई करते हुए धारा 40 के तहत जहां निष्कासन की कार्रवाई की गई। वहींअधिरोपित राशि 12 लाख 51 हजार 103 रूपए की वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। 
इनका कहना है
चितरंगी ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरी 2 का मामला सामने आया था। जिसमें जांच के उपरांत कार्रवाई करते हुए सरपंच को 6 साल के लिए चुनाव से बेदखल कर निष्कासित किया है वहीं सचिव की मृत्यु हो जाने के बाद अब वारिसान से अधिरोपित राशि की वसूली की जाएगी। 
- धरमचंद्र चौधरी, एडीओ
 

Created On :   28 Dec 2019 9:15 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story