स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति की रकम 15 दिनों के भीतर शिक्षा संस्थानों में करनी होगी जमा

Scholarship amount must be deposited in education institute within 15 days
स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति की रकम 15 दिनों के भीतर शिक्षा संस्थानों में करनी होगी जमा
स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति की रकम 15 दिनों के भीतर शिक्षा संस्थानों में करनी होगी जमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलने के बाद शिक्षा शुल्क 15 दिनों के भीतर संबंधित शिक्षा संस्थानों में जमा करना होगा। सरकार ने कहा है कि शिक्षा संस्थान में अंतिम शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने यदि छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बावजूद शिक्षा शुल्क नहीं भरा है तो उन्हें महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (लिविंग सर्टिफिकेट) और मार्कशीट न दिया जाए। सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बारे में परिपत्रक (सर्कुलर) जारी किया है।

राशि जमा न करने पर संस्थान रख सकेंगे लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट 

इसके अनुसार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम उनके बैंक खाते में जमा होने के बाद उन्हें अपने शिक्षा संस्थानों को यह राशि 15 दिनों में जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे तो अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के आवेदन को शिक्षा संस्थान स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदेश में साल 2017-18 में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना और डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना के तहत विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा यह दोनों योजनाएं चलाई जाती हैं। 
 

Created On :   12 July 2018 1:46 PM GMT

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