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रेत के अवैध कारोबार पर सख्ती -कलेक्टर ने रेत खदानों में धारा 144 लागू की

डिजिटल डेस्क छतरपुर/ लवकुशनगर । उर्मिल नदी के हंसपुरा रेत खदान में लवकुशनगर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेत खदान से एक जेसीबी, एक कार और एक बाइक को जब्त किया है। वहीं कार्रवाई से बचने के लिए रेत माफिया पुलिस को देख कर रेत खदान में ही जेसीबी मशीन, कार और एक बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जेसीबी मशीन को खराब करने के बाद भागे रेत माफिया के चलते पुलिस को रात भर रेत खदान में ही रुककर वाहनों की निगरानी करनी पड़ी लवकुशनगर थाना प्रभारी राकेश साहू ने बताया कि जब्त की गई जेसीबी और कार गिलौहा निवासी ब्रजेंद्र सिंह यादव की है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि उर्मिल नदी पर स्थित हंसपुरा रेत खदान में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उसी के बाद यह कार्रवाई की गई।
खनिज विभाग को भेजा प्रतिवेदन
रेत खदान से अवैध उत्खनन करते हुए जब्त की गई जेसीबी मशीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने प्रतिवेदन तैयार कर खनिज विभाग के पास भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि खदान से जब्त की गई कार क्रमांक एमपी 19 सीए 7144 और बाइक के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। इस कार्रवाई में एसआई राजेंद्र सिंह, आरक्षक बुद्धू सिंह, रविंद्र राजपूत, रमाकांत तिवारी शामिल रहे।
बंशिया में भी एक एलएनटी जब्त
उधर बंशिया क्षेत्र में भी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक एलएनटी मशीन को रेत के अवैध उत्खनन करने जब्त किया है। पुलिस को देख कर रेत माफिया के गुर्गे खदान में ही एलएनटी मशीन छोड़कर भाग गए। पुलिस का कहना है कि मशीन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि हिनौता, बंशिया, सिंगारपुर, बरूआ इलाके में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध उत्खनन जारी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।