अफजल खान मकबरे पर अवैध निर्माण मामले में सातारा जिलाधिकारी और उप संरक्षक से जवाब तलब

Supreme Court issued notice to Satara District Magistrate
अफजल खान मकबरे पर अवैध निर्माण मामले में सातारा जिलाधिकारी और उप संरक्षक से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट अफजल खान मकबरे पर अवैध निर्माण मामले में सातारा जिलाधिकारी और उप संरक्षक से जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सातारा के प्रतापगढ़ किले के पास बने अफजल खान के मकबरे के आसपास के वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण कार्य ध्वस्त करने के मामले में सातारा जिलाधिकारी और उप संरक्षक को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को वहां की मौजूदा स्थिति, अतिक्रमण की प्रकृति और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं के बारे में कोर्ट को सूचित करते हुए रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल करनी होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने हज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश तब पारित किया जब महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को ढहाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील रखी कि मामला पिछले पांच वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अवमानना की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया था और अब राज्य ने यथास्थिति को बदल दिया है।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आधार पर मकबरे को गिराने का निर्देश दिया था कि यह वन क्षेत्र का अतिक्रमण है। हाईकोर्ट के आदेश की तामील के लिए यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने भी इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी। पाशा ने कहा कि गुरुवार को मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन को मेल कर सूचित भी किया था, लेकिन प्रशासन ने रातभर तोड़फोड़ जारी रखी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि मकबरे को छुआ तक नहीं गया है। हाईकोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक अवैध निर्माण गिराए गए हैं। 

Created On :   11 Nov 2022 1:48 PM GMT

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