लोगों को फंसाने वाली "लुटेरी दुल्हन' और उसके प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज

The bail application of the robber bride and her lover, who entrapped people, rejected
लोगों को फंसाने वाली "लुटेरी दुल्हन' और उसके प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज
नागपुर लोगों को फंसाने वाली "लुटेरी दुल्हन' और उसके प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कई लोगों को अपने जांच में फंसाने वाली "लुटेरी दुल्हन" नाम से चर्चित भाविका ऊर्फ मेघाली महेंद्र वनवानी और उसके प्रेमी मयूर राजू मोटघरे की जमानत अर्जी नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपियों पर शहर के जरीपटका पुलिस थाने में भादवि 386, 420, 494 व अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है।  फरियादी महेंद्र वनवानी की अोर से अधिवक्ता अशोक भांगडे ने कोर्ट को बताया कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर साजिश के तहत लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर ली। बाद में उन पर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म के आरोप लगाकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया और बदले में मोटी रकम वसूली। इस मामले में भी फरियादी से करीब ढाई लाख रुपए लिए गए। इस मामले में सरकारी वकील ने भी कोर्ट में ऐसे 12 मामलों की सूची दी, जो बीते 10 वर्ष में आरोपी महिला ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज कराए। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला दिया है। 
 

Created On :   30 Jun 2022 6:52 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story