परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव मण्डल को उपलब्ध कराने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवम्बर 2020 नियत की गई

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परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव मण्डल को उपलब्ध कराने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवम्बर 2020 नियत की गई

डिजिटल डेस्क, मुरैना। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के चयन के लिये केन्द्र चार्ट उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र मे विलम्ब की पृष्ठभूमि में वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवम्बर 2020 नियत की गई है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी मापदण्ड नियत किये गये हैं, जिनमें परीक्षा केन्द्रो में सम्मिलित शालाओं की दूरी, शहरी क्षेत्र में 05 किलोमीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर से अधिक नही होगी। परीक्षा केन्द्र का चयन शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के बजाय संस्था में उपलब्ध अधोसंरचना, संसाधन एवं सुविधाओं के आधार पर किया जायेगा, परीक्षा केन्द्र के लिए ऐसे विद्यालय का चयन किया जाये, जिसमें परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था, बिठाने के लिय फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन व सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र ऑनलाईन, पेन ड्राईव के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन है। अतः जिन विद्यालयों में स्वयं की कम्पयूटर, इंटरनेट, प्रिन्टर, फोटो कॉपी मशीन अथवा किराये पर लेने की व्यवस्था आसानी से हो सके, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे कोई भी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाये जहां शामियाना में, टाटपट्टी अथवा जमीन पर परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा देने की स्थिति उत्पन्न हो, एक परीक्षा केन्द्र में 250 से कम परीक्षार्थी होने की स्थिति में ऐसे विद्यालय को परीक्षा केन्द्र हेतु प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, एक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के लिए न्यूनतम तीन विद्यालय के परीक्षार्थियों को संलग्न किया जायेगा, परीक्षा केन्द्र वाली संस्था में अध्ययनरत छात्रों को उसी परीक्षा केन्द्र में रखे जाने पर कोई रोक नहीं होगी। परीक्षाए दो पालियों में आयोजित की जायेगी। स्वाध्यायी परीक्षार्थी हेतु किसी भी परीक्षा केन्द्र में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या कुल परीक्षार्थियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकेगी। केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र जिला मुख्यालय पर ही बनाना प्रस्तावित किया जायेगा। उपरोक्त मार्गदर्शी मापदण्डों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार कराकर 25 नवम्बर 2020 तक जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुये 30 नवम्बर 2020 तक मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Created On :   10 Nov 2020 9:32 AM GMT

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