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31 अगस्त तक दुकानों के खुलने और बंद होने का समय रहेगा यथावत
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। जिले में कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार के चलते आपदा प्रबंधन समिति ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को यथावत रखा है। कलेक्टर ने बताया कि जिलेभर में सोमवार से रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यूू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के तीव्र प्रसार के चलते जनप्रतिनिधियों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ जिले के बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक के होम क्वारेंटाइन किये जाने की प्रक्रिया भी आगामी आदेश तक जारी रहेगी। आपदा प्रबंधन समिति ने 31 अगस्त तक सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर भी रोक लगाई है। कलेक्टर ने बताया कि अनलॉक-3 के दौरान सामूहिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। यदि किसी भी समुदाय द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। आपदा प्रबंधन की बैठक में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर एमएलए सुभाष वर्मा, चितरंगी विस सदस्य अमर सिंह, एसपी बीरेन्द्र कुमार सिंह समेत भाजपा जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र गोयल उपस्थिति रहे।
अनलॉक में भी कोरोना का साया
अनलॉक-3 की गाइड लाइन जारी होने के बाद जिले में कोरोना की दहशत बरकरार है। इसके चलते जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक अभी 31 अगस्त तक रियायत देने के तैयार नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन में चौपट हो चुका कारोबार मंदी के दौर से बाहर उबर नहीं पाया है। जानकारों का कहना है कि जिले में कोरोना केस के चलते जनप्रतिनिधि और प्रशासन रिस्क लेने मूड में नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि एक्टिव केसों की संख्या बढऩे के कारण अभी दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में आपदा प्रबंधन समिति ने रियायत नहीं दी है।
जुलूस-रैली और झांकी पर प्रतिबंध
आपदा प्रबंधन समिति ने आगामी त्योहार के मदद्ेनजर जुलूस, रैली, झांकी और ताजिये पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान किसी प्रकार धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि सभी समुदाय के धर्मगुरूओं के साथ बैठक की जायेगी। उन्होंने बताया कि जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरूद्धारा और चर्च में धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस पर भी नहीं होगा सामूहिक आयोजन
कलेक्ट्रेट में रविवार को आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगाई गई है। जनप्रतिनिधियों की सहमति से प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस के निजी आयोजन में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी सख्ती से रोक लगा दी है। कलेक्टर ने बताया कि गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के दायरे में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी कार्यक्रमों सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम का सख्ती पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा।
इनका कहना है
कोरोना वायरस के प्रसार के चलते आपदा प्रबंधन समिति ने दुकानों के खुलने और बंद रखने के समय को यथावत रखा है। जिले में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू फिर से जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। यदि आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जायेगी।
-राजीव रंजन मीना, कलेक्टर.
Created On :   10 Aug 2020 6:40 PM IST