शिव मंदिर से चोरों ने उड़ाई दान पेटी,खाली कर फेकी

डिजिटल डेस्क सिंगरौली (मोरवा) । मोरवा के बस स्टैंड के पास स्थित शिव मंदिर से बीती रात चोरों ने दान पेटी उड़ा ली। यह दान पेटी मंदिर के अंदर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष लोहे के रॉड पर बेल्डिंग कर ताला लगा दिया गया था। रविवार की सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो दान पेटी गायब देखकर अवाक रह गये। आनन फानन मंदिर के पुजारी और कमेटी के पूर्व सदस्य पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। चोरों ने दान पेटी को तोड़ कर उसकी नगदी पार कर मंदिर के पिछवाड़े पेटी को फेंक कर भाग निकले थे। जिला प्रशासन की अभिरक्षा वाले शिव मंदिर में चोरों ने दानपेटी चोरी कर मोरवा थाना प्रभारी को खुली चुनौती दे दी है। चोरी की वारदात को लेकर सक्रिय हुई पुलिस ने पूरे दिन मोरवा के संदिग्धों पर निगाहबानी रखी। शाम तक लगभग दर्जन भर को उठा कर थाने पहुंचाया गया है। जिनसे पूछतांछ की जा रही थी। जिसमें पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल रहे बच्चा गैंग के सदस्यों के भी शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है।
पूर्व में भी हो चुकी है वारदात
इस घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व में भी तीन दानपेटियों को तोड़कर नगदी चोरी किये जाने की वारदात हो चुकी हैं। जिसमें किसी भी आरोपी को पकड़ा नही जा सका था। मंदिर कमेटी का प्रबंधन जिला प्रशासन के पास है। जिसके अध्यक्ष उप ख्ंाड अधिकारी सिंगरौली हैं। शासकीय आधिपत्य वाले स्थान पर हुई चोरी को लेकर मोरवा पुलिस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए मशक्कत कर रही है। पेटी में दान से आने वाली रकम और दो महीने से बंद मंदिर में कितनी रकम होगी इसका भी अंदाजा नही लग पा रहा है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।