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छतरपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब एक दिन छोड़कर खुलेगा बाजार
डिजिटल डेस्क छतरपुर । जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए अब जिले में एक दिन छोड़कर एक दिन संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा। यानि जिले में सप्ताह में तीन दिन बाजार खुलेगा, बाकी चार दिन पूरी तरह बंद रहेगा। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिय गया है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोडऩे के लिए आगामी आदेश तक पूरे जिले में एक दिन छोड़कर एक दिन लॉक डाउन रहेगा, लॉक डाउन वाले दिन में सभी तरह के प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। यानी शनिवार, मंगलवार एवं गुरूवार को लॉकडाउन रहेगा।
रविवार को रहेगा टोटल लॉक डाउन
संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। इतना ही नहीं लॉक डाउन वाले दिन सब्जी, दूध की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। बाकी समय बंद रहेगी। अगर किसी गांव में कंटेनमेंट क्षेत्र है तो कंटेनमेंट एरिया के बाहर एक दिन छोड़कर दुकानें खुलेंगी, जबकि कंटेनमेंट एरिया के भीतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दुकानें भी पूर्णतया बंद रहेंगी।
सभी मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे, रात में केवल दो खुले रहेंगे
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि मेडिकल स्टोर्स पर अनावश्यक भीड़ देखी जा रही है। समिति द्वारा स्थिति को संज्ञान में लेते हुए सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जिले में संचालित होने वाले सभी मेडिकल स्टोर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेंगे। तत्पश्चात स्वास्थ्य कमेटी द्वारा निर्धारित की गई कोई भी दो मेडिकल की दुकानें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक खोली जाएंगी।
मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना
बैठक के दौरान कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने महामारी अधिनियम के तहत आदेशित किया कि जिले में बिना मास्क लगाए बाहर घूमने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि कई लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क नहीं लगाते है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
सड़क पर नहीं खाएं चाट-समोसा, घर ले जाएं
हाथ ठेलों एवं ऐसी समस्त दुकानें जहां चाट, समोसा, भजिया आदि विक्रय किए जाते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति खड़े होकर उक्त पदार्थों का सेवन न करें। इससे अनावश्यक भीड़ एकत्रित होती है एवं संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए उक्त सभी दुकानदार इन खाद्यान्न पदार्थों को पैकेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को विक्रय करेंगे। इसी के साथ चाय की दुकानों पर चाय केवल डिस्पोजेबल गिलास में दी जाएगी। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक राजेश प्रजापति राजेश शुक्ला ,एसपी सचिन शर्मा, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चन्द्र, एडीएम प्रेम सिंह चौहान मौजूद रहे।
Created On :   17 July 2020 4:01 PM IST