TRP Scam : बीएआरसी के पूर्व अध्यक्ष दासगुप्ता को मिली जमानत, हर महीने पुलिस स्टेशन में लगानी होगी हाजिरी

TRP Scam: Former BARC President Dasgupta got bail
TRP Scam : बीएआरसी के पूर्व अध्यक्ष दासगुप्ता को मिली जमानत, हर महीने पुलिस स्टेशन में लगानी होगी हाजिरी
TRP Scam : बीएआरसी के पूर्व अध्यक्ष दासगुप्ता को मिली जमानत, हर महीने पुलिस स्टेशन में लगानी होगी हाजिरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) से जुड़े कथित घोटाले के मामले में आरोपी व ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता को जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति पीडी नाईक ने आरोपी दासगुप्ता को दो लाख रुपए के नकद मुचलके व दो जमानतदार देने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी दासगुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि जमानतदार की व्यवस्था करने में वक्त लगेगा इसलिए मेरे मुवक्किल को नकद मुचलके पर जमानत दी जाए। पोंडा के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी को नकद मुचलके पर जमानत देने को कहा और जमानत देने के लिए 6 सप्ताह तक का समय दिया।

न्यायमूर्ति ने जमानत आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी दासगुप्ता अपना पासपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करें और अदालत की अनुमति के बिना भारत से बाहर न जाए। इसके साथ वे 6 महीने तक हर महीने के पहले शनिवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित हो। इस अवधि के बाद वे तीन महीने में एक बार पुलिस स्टेशन में हाजरी लगाए। न्यायमूर्ति ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वे मामले से जुड़े किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड न करे। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने अपने आदेश में आरोपी को इस मामले का मुख्य सूत्रधार कहा था। 

Created On :   2 March 2021 7:41 PM IST

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