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ट्रक नेे जीप को टक्कर मारी - पांच लोगों की मौत, एक गंभीर

डिजिटल डेस्क रीवा। ट्रक-जीप की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना नेशनल हाइवे- 135 में पिछली रात जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिझौली गांव के समींप हुई। बोलेरो जीप में सवार लोग ढाबा से भोजन करने के बाद लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार देवरा गांव में इन्द्रलाल पटेल के यहां भैस ने बच्चा दिया था। इसके साथ ही नवरात्रि पर्व का उल्लास भी चल रहा था। जिसके चलते तमाम रिश्तेदार भी यहां पहुंचे थे। नवरात्रि की समाप्ति के बाद रात में बोलेरो जीप में सवार होकर भोजन करने ये लोग ढाबा पहुंचे। भोजन करके लौटते समय बोलेरो को हनुमना की ओर जा रहे ट्रक ने ठोकर मार दिया। इस घटना में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। खटखरी चौकी पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची, जहां दो लोगों की मौत हो चुकी थी। चार लोगों को अस्पताल भेजा, जिससे से तीन और लोगों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में चल रहा है।
ये हैं मृतक
इस घटना में जिन पांच लोगों की मौत हुई हैं, उसमें रजनीश पटेल पिता सूर्यभान पटेल 24 वर्ष निवासी खैरा थाना लौर, अमित पटेल पिता लालबहादुर पटेल 25 वर्ष निवासी ग्राम पाडर थाना मऊगंज, श्रीलाल पटेल पिता रामाश्रय पटेल 35 वर्ष, निवासी ग्राम देवरा थाना शाहपुर, आशीष पटेल पिता अनिरुद्ध पटेल 22 वर्ष निवासी ग्राम देवरा थाना शाहपुर एवं इन्द्रदेव पटेल पिता रामबदन पटेल 23 वर्ष ग्राम देवरा थाना शाहपुर शामिल हैं। जबकि अमित पटेल पिता श्याम बिहारी पटेल 24 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना नईगढ़ी की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।