पुजारी पर हमला करने वाले दो दोषियों को एक साल की सजा

Two convicts who attacked priest get one year jail
 पुजारी पर हमला करने वाले दो दोषियों को एक साल की सजा
छतरपुर  पुजारी पर हमला करने वाले दो दोषियों को एक साल की सजा

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। पुजारी पर हमला करने के सात साल पुराने एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दीपक चौधरी की अदालत ने हमलावरों को गुनहगार ठहराते हुए प्रत्येक पर 1500 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी करार दिया है।

मामूली से विवाद में किया था हमला 

यह वारदात शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बायपास रोड स्थिति हनुमान मंदिर में 14 मार्च 2015 की दोपहर 1 बजे की है। आरोप है कि मंदिर की जगह पर आरोपियों द्वारा भैंसों को चराने की वजह से पुजारी अनिल नायक ने रास्ता बंद कर दिया था। इसी के विवाद के चलते आरोपी बृजगोपाल ने कुल्हाड़ी के बट से और जीतेन्द्र ने पुजारी पर हमला बोला। इससे पुजारी के सिर से खून निकलने लगा। पुजारी ने आवाज लगाई तो मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव किया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने सबूत और गवाहों के सूक्ष्म परिशीलन के पश्चात आरोपी जीतेन्द्र और बृजगोपाल को भादवि की धारा 325/34 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से एडीपीओ आशीष रावत ने पक्ष रखा।

Created On :   15 Oct 2022 9:43 AM GMT

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