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पश्चिम बंगाल से लाए गएदो दर्जन श्रमिक -स्थानीय युवा रोजगार को तरस रहे

डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। जिला मुख्यालय स्थित एक पावर परियोजना द्वारा पश्चिम बंगाल से बुलाए गये लगभग दो दर्जन श्रमिक गुरूवार को सिंगरौली पहुंच गये। संविदा एजेंसी द्वारा इन श्रमिकों को पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र से एक प्राइवेट बस द्वारा यहंा लाया गया है। बाहर से बुलाये जा रहे श्रमिकों के पहुंचने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पहले से ही लॉकडाउन के कारण बाहर काम कर रहे हजारों युवा जिले में लौट आये हैं। जिससे जिले में बेरोजगारों की संख्या और भी इजाफा हो गया है। बाहर से बुलाये गये श्रमिकों के यहां पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अवनीश दूबे ने इसे सत्तासीन दल के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता करार दिया है। उन्होंने कहाकि स्थानीय परियोजनाओं में रोजगार मुहैया कराये जाने को लेकर प्रशासनिक एवं शासन स्तर पर सख्ती बरते जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक संगठन से जुड़े अधिवक्ता विनय यादव ने भी श्रमिकों का आयात किये जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहाकि परियोजनाओं द्वारा स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने की शर्तों का खुला उल्लंघन किया जा रहा। भाजपा संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने भी दबी जुबान से मजदूरों को बाहर से बुलाने की भत्र्सना की है। उन्होंने कहाकि यदि इसी प्रकार स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा तो आने वाले दिनों में स्थितियां और भी खराब हो जायेंगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।