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अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर ,साले की मौत, जीजा गंभीर

डिजिटल डेस्क सिंगरौली मोरवा। हाइवा की टक्कर से मां सहित दो सगे भाइयों की मौत का मातम थमा भी नहीं था कि शुक्रवार की सुबह सरई में एक बेलगाम भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मौत की नींद सुला दिया। इस हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह एक बेलगाम भारी वाहन ने बाइक पर जा रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मारते हुए भाग निकला। इस दुर्घटना में बाइक में सवार हरगोविन्द सिंह पिता रघुवंश सिंह उम्र 20 वर्ष और उसका साला ओमप्रकाश सिंह पिता सीता राम सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी अंधयरियां थाना सरई ग्राम ओबरी टोला से गुरमटिया से डिगवार जा रहे थे। दोनों टीवीएस मोटर साइकिल में सवार थे। इसी दौरान उन्हें सरई के धनौजा मंदिर के पास किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने घायलों को अपने निजी वाहन से सरई शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उन्हें जिला अस्तपाल के लिये रेफर कर दिया गया। दोनों घायलों के जिला अस्पताल पहुंचने के बाद ओमप्रकाश सिंह की मौत हो गयी। दूसरे की हालत गंभीर होने से उसे जबलपुर के लिये रेफर किया जाना बताया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त युवकों के परिजनों रघुवंश सिंह पिता लक्षनधारी उम्र 52 वर्ष निवासी ओबरी टोला गुरमटिया और उनके समधी सीताराम सिंह निवासी अधियरियां थाना सरई ने दुर्घटनाग्रस्त अपने बच्चों को देख अचेत हो गये। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। एक युवक के सिर फट जाने से लगातार खून बह रहा था जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गयी। दूसरे को आंतरिक चोटें आई हैं लेकिन वह भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है।
दो परिवारों में मचा कोहराम
ओमप्रकाश की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के जवान बेटे की मौत पर पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। दूसरी तरफ हर गोविन्द के मरणासन्न हालत देख उसके परिजन भी सदमें में रहे। परिजनों ने पुलिस की तफतीश में सिर्फ उनका नाम ही बता पाये हैं। सरई पुलिस ने अज्ञात वाहन व उसके चालक पर आईपीसी 279, 337 के तहत मामला दर्ज किया है।
इनका कहना है
घायलों में एक ओमप्रकाश की मौत हो गयी है। दूसरे घायल को उपचार के लिये वैढऩ जिला अस्पताल भेजा गया है। अज्ञात वाहन और उसके चालक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।
..अनूप सिंह ठाकुर,टीआई सरई
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।