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यूपी पुलिस ने अवैध रेत से भरे एमपी के 170 ट्रकों को किया जब्त

डिजिटल डेस्क छतरपुर । उप्र के बांदा जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ पिछली रात बड़ी कार्रवाई हुई। छतरपुर जिले में संचालित वैध और अवैध रेत खदानों और डंप से रेत लेकर जबरन उत्तरप्रदेश में रेत का परिवहन कर रहे 170 ट्रकों को एकसाथ जब्त किया गया। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर बांदा के नेतृत्व में गठित टीम ने की है। इस कार्रवाई से बौखलाए ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार की सुबह अपर कलेक्टर का बंगला घेरकर प्रदर्शन किया। प्रशासन की सख्ती के बाद प्रदर्शन समाप्त हो सका। यह कार्रवाई गिरमा थाना क्षेत्र में हुई।
माफिया ने अपर कलेक्टर का बंगला घेरा
जिले के रामपुर-फत्तेपुर से लगी उत्तरप्रदेश की सीमा से करीब दो सैकड़ा ट्रक अवैध तरीके से रेत लेकर बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र से निकल रहे थे। इस बात की जानकारी बांदा डीएम को लगी। इस पर उन्होंने अपर कलेक्टर संतोष बहादुर सिंह, एडीशनल एसपी लाल भरत कुमार पाल, खनिज अिधकारी, नरैनी सीओ कुलदीप गुप्ता, बांद सदर सीओ राघवेन्द्र सिंह सहित नरैनी, बांदा और गिरवां थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल को इन ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा। रात करीब एक बजे इस टीम ने करीब 170 ट्रकों को खत्री पहाड़ गिरवां के निकट रोक लिया। कई ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गए। सभी ट्रकों को गिरवां-बांदा सड़क के किनारे खड़े करके इनकी चाबियां अपर कलेक्टर ने ले लीं। इसकी जानकारी मिलने पर ट्रक मालिकों ने अलसुबह से अपर कलेक्टर संतोष बहादुर सिंह का बंगला घेर लिया। इस पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और इन्हें खदेड़ दिया गया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।