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मासूम से बलात्कार कर हत्या करने वाले के मकान में तोड़ फोड़ की गांव वालों ने - कहा इंसाफ किया

डिजिटल डेस्क छतरपुर। पिछले दिनों 4 वर्ष की बच्ची सेे बलात्कार व जघन्य हत्या करने की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी राजेश की पत्नी व भाई को गांव से निकाल दिया और उसके घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इस संबंध में बताया गया है पिछले दिनों 4 वर्ष की बच्ची के बलात्कार व जघन्य हत्याकांड की बहुत हृदय विदारक घटना देखने में आई थी जिसमें पुलिस ने आरोपी का खुलासा कल दोपहर 3:00 बजे के आसपास किया। गांव के लोगों को जैसे ही यह पता चला कि इस जघन्य कृत्य को करने वाला उन्हीं के गांव का है और बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाला राजेश विश्वकर्मा है। तो ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया । गुस्से से भड़के ग्रामीणेां ने आज सुबह राजेश की पत्नी व उसके छोटे भाई बाबू को गांव से निकाल दिया गया और इतना ही नहीं कुछ लोगों ने उसके घर में भारी तोडफ़ोड़ कर दी व पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया। पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
गांव के लोगों की माने तो इस पूरे जघण्य आपराध की जड़ वे शराब और राजेश की पत्नी को मानते हैं जिसके अवैध संबंध राजेश के छोटे भाई बाबू से थे।
फिलहाल राजेश के परिवार को घर से निकाला जा चुका है और उसके बाद परिवार के बाकी अन्य सदस्यों का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि गांव में राजेश सिर्फ पत्नी और छोटे भाई बाबू के साथ रहता था उसके अन्य दो भाइयों और माता-पिता की भी कोई जानकारी नहीं है वह पहले से ही गांव में नहीं रहते थे।
गांव के लोगों ने सही किया या गलत इसका फैसला न्यायालय करेगा फिलहाल गांव ने अपना फैसला कर दिया है राजेश की कर्मों की सजा उसके रिश्तेदारों को भी मिल रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।