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Pune City News: हिंजवडी बस अग्निकांड मामले में चालक को जमानत, चार की मौत का मामला

भास्कर न्यूज, पुणे। हिंजवडी क्षेत्र में हुए चर्चित बस अग्निकांड मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी चालक को जमानत दे दी है। इस घटना में चार कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.आर. सालुंखे ने 23 मार्च को आरोपी जनार्दन निलकंठ हुंबर्डीकर की जमानत याचिका मंजूर की। आरोपी पिछले एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में था।
यह घटना 19 मार्च 2025 की सुबह हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हुंबर्डीकर एक टेंपो ट्रैवलर चला रहा था, जिसमें व्योमा कंपनी के कर्मचारी सवार थे। आरोप है कि कर्मचारियों के साथ विवाद के चलते उसने बदले की भावना से बस में ज्वलनशील पदार्थ (बेंजीन) से भीगा कपड़ा रखकर आग लगा दी और चलते वाहन से कूद गया। चालक द्वारा ब्रेक न लगाने के कारण बस पेड़ से टकरा गई और आग तेजी से फैल गई।
बताया गया कि वाहन की सीटिंग व्यवस्था में बदलाव के कारण यात्रियों को आपातकालीन निकास का उपयोग करने में कठिनाई हुई, जिससे चार लोग बस में ही फंसकर जिंदा जल गए।
वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, न कि सुनियोजित साजिश। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि चालक को अचानक आग लगने का अहसास हुआ और खुद को बचाने के लिए उसने बस से छलांग लगाई, जिसमें वह भी झुलस गया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना की वास्तविकता हादसा या साजिश का निर्णय ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही उसे गवाहों या शिकायतकर्ता से संपर्क न करने, स्थायी पते का प्रमाण देने और अपने व परिजनों के संपर्क विवरण अद्यतन रखने जैसी शर्तें भी लगाई गई हैं।
Created On :   25 March 2026 6:07 PM IST












