दरअसल 'ओरू अदार लव के एक सॉन्ग 'मनिक्य मलाराया मूवी में उनकी आंखों के इशारों को लेकर कई संगठनों ने इस्लाम के अपमान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तेलंगाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई । प्रिया ने अपनी याचिका में कहा था कि यह गाना 40 साल पुराना है और अभी तक मुस्लिम समुदाय ने इसपर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अचानक से यह गाना किसी की भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ओमर लुलु ने भी अपने एक बयान में कहा था कि,' मैं साफ कर दूं कि यह गाना किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता है। इसमें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। यह मालाबार एरिया में शादी समारोहों में गाया जाने वाला बेहद आम गीत है यह एक पुराना गाना है जिसे सभी समुदायों के लोग गाते है'।
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विंक क्वीन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्रिया के खिलाफ FIR
डिजिटल डेस्क, मुंबई । इंटरनेट सनसनी के नाम से मशहूर हो चुकीं मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत की खबर सुनाई है। उनके खिलाफ तेलंगाना में दर्ज FIR रद्द कर दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मामला दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी फिल्म में कोई गाना गाता है और आपको कोई काम नहीं है जो केस फाइल देते हैं।


जिसके बाद अब कोर्ट ने प्रिया और ‘ओरू आदार लव' के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द की, तो वहीं इस संबंध में कोई और FIR दर्ज ना करने की बात कहकर प्रिया को राहत की सांस भी दी। बता दें प्रिया प्रकाश वारियर की मलयालम फिल्म 'ओरू अदार लव' फिल्म का यह टीजर यूट्यूब पर 13 फरवरी को रिलीज हुआ था, और इस 26 सेकंड के वीडियो ने रिलीज होते ही धमाका मचा दिया था। प्रिया का ये वीडियो जबरदस्त ढंग से वायरल हो गया, और पूरे देश में उनके चर्चे आम हो गए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।