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Corona Vaccine: भारत से कोवैक्सीन खरीदेगा ब्राजील, बायोटेक के साथ पैक्ट साइन किया

हाईलाइट
- ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए पैक्ट साइन किया
- प्रीसिसा मेडिकामेंटॉस की एक टीम ने पिछले हफ्ते भारत बायोटेक फैसिलिटी का दौरा किया था
- कंपनियों के बीच वैक्सीन के संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा की गई थी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील की प्रीसिसा मेडिकामेंटॉस ने मंगलवार को भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए पैक्ट साइन किया है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक ब्राजील को जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया था।
भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. कृष्णा एला ने कहा, 'भारत बायोटेक में विकसित सभी टीकों के लिए हमारा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर जरुरतमंदों तक पहुंचाना है। हमें यह जानकर खुशी है कि भारत में विकसित कोरोना की वैक्सीन ब्राजील की सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। ब्राजील की फर्म प्रीसिसा मेडिकामेंटॉस की एक टीम ने पिछले हफ्ते भारत बायोटेक फैसिलिटी का दौरा किया था। इस दौरान दोनों कंपनियों के बीच वैक्सीन के संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा की गई।
बता दें कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से लॉन्च किया गया है। यहां इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। वहीं कोविशील्ड के साथ भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को भी मंजूरी दी गई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।