कू के बाद फेसबुक ने सौंपी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट, ज्यादातर कंटेट कैटेगरी में 95 प्रतिशत से अधिक की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग

Facebook releases first monthly report in compliance with new IT rules
कू के बाद फेसबुक ने सौंपी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट, ज्यादातर कंटेट कैटेगरी में 95 प्रतिशत से अधिक की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग
कू के बाद फेसबुक ने सौंपी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट, ज्यादातर कंटेट कैटेगरी में 95 प्रतिशत से अधिक की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग
हाईलाइट
  • इंस्टाग्राम की भी ज्यादातर मामलों में प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग
  • फेसबुक की ज्यादातर कंटेट कैटेगरी में 95 प्रतिशत से अधिक की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग
  • फेसबुक ने भारत में नए आईटी नियमों के कंप्लायंस में पहली मासिक रिपोर्ट जारी की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फेसबुक ने भारत में नए आईटी नियमों के कंप्लायंस में पहली मासिक रिपोर्ट जारी की है। फेसबुक ने ज्यादातर कंटेट कैटेगरी में 95 प्रतिशत से अधिक की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और एक्शन रेट की सूचना दी है। जबकि इंस्टाग्राम ने ज्यादातर मामलों में प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और 80 प्रतिशत से अधिक के एक्शन रेट रिपोर्ट किया है।

फेसबुक की मॉनिटर की जाने वाली कैटेगरियों में अडल्ट न्यूडिटी, हेट स्पीच, टेररिस्ट प्रोपागेंडा, सुसाइड और सेल्फ इंजूरी, वायोलेंट और ग्राफिक केंटेंट, ड्रग्स और स्पैम शामिल हैं। मासिक रिपोर्ट के अनुसार, स्पैम को छोड़कर ज्यादातर कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम के पास भी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है। हालांकि, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में बुलिंग और हैरेसमेंट कंटेंट के लिए कम प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग रेट है। जहां फेसबुक ने बुलिंग और हैरेसमेंट कंटेंट पर एक्शन टेकन रेट 37 फीसदी बताया, वहीं इंस्टाग्राम ने एक्शन टेकन रेट 43 फीसदी बताया।

इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपी थी। Koo पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने नए आईटी नियमों के तहत कंप्लायंस रिपोर्ट जारी की। कू की जून 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके यूजर्स ने 5,502 पोस्ट के संबंध में शिकायत की, जिनमें से 22.7 फीसदी (1,253) को हटा दिया गया, जबकि बाकी (4,249) के खिलाफ ‘अन्य कार्रवाई’ की गई। Koo ने कहा कि उसने खुद सक्रियता दिखाते हुए 54,235 पोस्ट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए, जिनमें से 2.2 फीसदी (1,996) को पूरी तरह हटा दिया गया, जबकि बाकी (52,239) के खिलाफ ‘अन्य कार्रवाई’ की गई।

नए आईटी कानून के अनुसार, बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करना है। इसमें प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई का विवरण होता है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फरवरी में नए नियम लेकर आई थी। सभी को नियमों का पालन करने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया था। 

इन नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भारत में रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना था। नए नियमों में ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। नियमों में कंपनियों से कहा गया है कि शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत को सुनना होगा और 14 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा।

Created On :   2 July 2021 4:18 PM GMT

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