Rahul Gandhi News: कोर्ट ने 24 घंटे बाद राहुल गांधी को लेकर अपने ही आदेश पर लगाई रोक, दोहरी नागरिका के आरोप पर ऐसे आगे बढ़ेगा केस

कोर्ट ने 24 घंटे बाद राहुल गांधी को लेकर अपने ही आदेश पर लगाई रोक, दोहरी नागरिका के आरोप पर ऐसे आगे बढ़ेगा केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से संबंधित दोहरी नागरिकता वाले आदेश पर रोक लगा दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपने फैसले पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के ओपन कोर्ट में सुनाए गए अपने आदेश को खंडपीठ ने रोक दिया है। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की वेबसाइट पर शनिवार को आदेश दिया गया है। अब इस मामले में एफआईआर से पहले राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। जिस पर सुनवाई के बाद कार्यवाही आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई के समय याचिका समेत केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कि इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है। बता दें कि कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी को विपक्ष की संख्या एक के नाम से भी संबोधित किया गया है।

आदेश में क्या था?

आदेश में कहा गया है कि अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि नोटिस जारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ओपन कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का विस्तृत आदेश पारित कर दिया गया। इस बीच न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने फैसले को देखा। साल 2014 के इस फैसले में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाले प्रार्थना पत्रों के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही पोषणीय है। साथ ही ऐसी याचिका पर जो भी अभियुक्त हैं, उनको नोटिस भेजा जाना जरूरी है।

न्यायालय ने क्या कहा?

न्यायालय ने ये भी कहा है कि इस स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी को नोटिस से पहले ही मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख पक्की की है।

Created On :   18 April 2026 6:00 PM IST

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