SIR Campaign Update: SIR में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, बिहार के अलावा अन्य देशों के प्रवासियों को किया गया डिटेक्ट

- बिहार की वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में अवैध प्रवासी हुए डिटेक्ट
- चुनाव आयोग कर रहा है वोटों की जांच
- 1 अगस्त तक सत्यापित ना होने पर हटाया जा सकता है सूची से
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान के समय कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में घर-घर जाकर किए गए सर्वे के समय बूथ लेवल ऑफिसर्स को कई ऐसे लोग मिले हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के अलावा अन्य देशों से अवैध तौर पर भारत में आए हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश में लगे थे और उन्होंने ऐसा करवा भी लिया था। सूत्रों की मानें तो उनका कहना है कि, इन संदिग्ध नामों की अब और ज्यादा अच्छे से जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो भी नाम सत्पाति नहीं होंगे, उनको 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली लास्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा।
कब है प्रक्रिया की लास्ट डेट?
वोटर्स गणना फॉर्म भरने और जरूरी विवरण जैसे, नाम, डीओबी, पता, आधार संख्या और वोटर आईडी नंबर दर्ज करने का काम बहुत ही ज्यादा तेजी चल रहा है। आयोग के मुताबिक, अब तक करीब 80 प्रतिशत से भी ज्यादा मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। हालांकि, आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई रखी है। साथ ही ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अंतिम तारीख से पहले ही ये काम खत्म हो जाएगा।
नाम लिस्ट में नहीं हुआ तो क्या करना होगा?
अगर आपका नाम उस मतदाता की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है जो 1 अगस्त को जारी होने वाली है तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ पहले इलेक्शन पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता है तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी अपील करने जा सकते हैं।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी बीएलओ में?
बीएलओ कई तरह के जरूरी दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि की तरफ से शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पासपोर्ट, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार की तरफ से तैयार किया पारिवारिक रजिस्टर, बैंक डाकघर, एलआईसी या 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, नियमित कर्मचारी पहचान पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, सरकार की कोई भी भूमि या आवंटन का प्रमाण पत्र और सक्षण प्राधिकार की तरफ से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं।
Created On :   13 July 2025 3:18 PM IST