माल्या की संपत्ति जब्त करने पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इंकार

Bombay HC rejects Vijay Mallya’s plea seeking stay on ED’s request to declare him fugitive
माल्या की संपत्ति जब्त करने पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इंकार
माल्या की संपत्ति जब्त करने पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इंकार
हाईलाइट
  • ED ने पीएमएलए कोर्ट में माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया है।
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है।
  • माल्या ने मांग की थी कि ED की ओर से उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें माल्या ने मांग की थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने व उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। ED ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया है।

जस्टिस आरएम सावंत की बेंच के सामने माल्या के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान माल्या के वकील अमित देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल बैंको का बकाया पैसा देने को तैयार है, बस उनकी संपत्ति जब्त न की जाए। क्योंकि इससे पैसे लौटाने में दिक्कत आएगी। लेकिन बेंस ने याचिका में माल्या की ओर से किए गए आग्रह को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। नियमानुसार यदि किसी को भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो जांच एजेंसी को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाता है।

ED ने कोर्ट से कहा था कि माल्या न तो भारत आना चाहते हैं और न ही उनकी मंशा बैंक से लिए कर्ज को चुकाने की है। ED ने कहा कि माल्या प्रत्यर्पण कार्यवाही को और लंबा खींचना चाहता है और जमानत शर्तों का उपयोग केवल भारत आने से बचने के लिए कर रहा है। ED ने कोर्ट से कहा कि माल्या को वापस भारत लाने का एकमात्र तरीका FEO घोषित करना है।

Created On :   22 Nov 2018 7:04 PM GMT

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